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उत्तराखंड में कोरोना काल में उपभोक्ताओं को बिजली महंगी होने से झटका लगा है।



उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने सोमवार को नई दरें जारी कर दीं। इसके तहत बीपीएल और 100 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली दरों में बढ़ोतरी से राहत दी गई है। 101 यूनिट से ऊपर वाले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट के साथ ही फिक्स चार्ज भी अधिक देना होगा। बढ़ी हुईं दरें एक अप्रैल 2021 से लागू कर दी गई हैं।

सोमवार को नियामक आयोग कार्यालय में आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं सदस्य विधि डीपी गैरोला, सदस्य तकनीकी एमके जैन, सचिव नीरज सती, निदेशक वित्त एवं टैरिफ दीपक पांडेय, निदेशक तकनीकी प्रभात डिमरी ने यूपीसीएल, यूजेवीएनएल, पिटकुल और एसएलडीसी के वित्तीय वर्ष 2021-22 टैरिफ की जानकारी जारी की।

उन्होंने बताया कि कोविड काल में प्रदेश के पांच लाख बीपीएल उपभोक्ताओं, हिमाच्छादित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं, 100 यूनिट प्रति माह तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की बढ़ोतरी से मुक्त रखा गया है। न तो प्रति यूनिट कोई बढ़ोतरी की गई है और न ही फिक्स चार्ज में कोई बदलाव किया गया है। अन्य श्रेणियों में बदलाव किया गया है। कुल मिलाकर 3.54 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

समय से भुगतान करने पर मिलेगी छूट:
नियामक आयोग ने समय से बिजली बिल का भुगतान करने पर छूट का प्रावधान भी कर दिया है। इसके तहत जो उपभोक्ता बिजली बिल आने के 10 दिन के भीतर ऑनलाइन भुगतान करेगा, उसे पूरे बिल में 1.25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जो उपभोक्ता कैश भुगतान करेगा, उसे 0.75 फीसदी की विशेष छूट दी जाएगी।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए:
यूनिट श्रेणी- पहले/रुपये प्रति यूनिट – अब/रुपये प्रति यूनिट 
0-100 यूनिट- 2.80 रुपये- 2.80 रुपये
101-200 यूनिट- 3.75 रुपये – 4.00 रुपये
201-400 यूनिट- 5.15 रुपये – 5.50 रुपये
400 यूनिट से ऊपर- 5.90 रुपये- 6.25 रुपये

सरकारी शिक्षण संस्थान, अस्पताल:
यूनिट श्रेणी- पहले/रुपये प्रति यूनिट – अब/रुपये प्रति यूनिट
25 किलोवाट तक- 4.60 रुपये- 4.65 रुपये
25 किलोवाट से ऊपर – 4.35 रुपये- 4.40 रुपये

अन्य अघरेलू उपभोक्ता:
चार किलोवाट, 50 यूनिट प्रतिमाह- 4.70 रुपये- 4.70 रुपये
25 किलोवाट तक- 5.75 रुपये – 5.80 रुपये
25 किलोवाट से ऊपर – 5.60 रुपये- 5.80 रुपये
सिंगल प्वाइंट सप्लाई 75 किलोवाट – 5.65 रुपये – 5.75 रुपये
प्राइवेट ट्यूबवेल के लिए महंगी, खेती के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं:
नियामक आयोग ने प्राइवेट ट्यूबवेल के लिए बिजली दरें 2.03 रुपये से 2.08 रुपये प्रति यूनिट कर दिया है जबकि कृषि सिंचाई में चलाए जाने वाले ट्यूबवेल के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं की है। यहां 2.25 रुपये प्रति यूनिट ही देना होगा।

फिक्स चार्ज में भी हुई बढ़ोतरी:
यूपीसीएल के प्रस्ताव के तहत नियामक आयोग ने फिक्स चार्ज में भी बदलाव को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत घरेलू श्रेणी में 100 यूनिट तक फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को 60 रुपये कनेक्शन चार्ज देना होगा। जबकि 101-200 यूनिट तक उपभोक्ताओं को पहले के 95 रुपये के बजाए 120 रुपये फिक्स चार्ज देना होगा। 201-400 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को 165 के बजाए अब 200 रुपये फिक्स चार्ज देना होगा। 400 यूनिट से ऊपर के उपभोक्ताओं को अब 260 रुपये के बजाए 300 रुपये फिक्स चार्ज देना होगा।

एलटी उद्योगों के लिए यह हुआ बदलाव:
इस श्रेणी में 25 किलोवाट तक के कनेक्शन लेने वाले उद्योगों के लिए बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहां प्रति यूनिट 4.60 रुपये ही देना होगा। 25 किलोवाट से अधिक क्षमता पर पहले प्रति यूनिट 4.25 रुपये था जो कि अब बढ़ाकर 4.30 रुपये कर दिया गया है।

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