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कैसे काम करेगा CAA, आवेदकों को किस राज्य की मिलेगी नागरिकता? 10 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब

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How will CAA work, which state will the applicants get citizenship of? Answers to 10 important questions

CAA News: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता (संशोधन) कानून, 2024 पर अधिसूचना जारी कर दी है. इसका मतलब है कि देशभर में CAA लागू हो गया है. यह कानून तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को भारत का नागरिक बनने में सक्षम बनाता है। ऐसा करने के लिए, इन व्यक्तियों को सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा और नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हालाँकि, महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ हैं। सीएए नियमों के समान, आवेदन करने से पहले भारत में एक वर्ष का निरंतर निवास आवश्यक है।

सीएए को दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था। नियमों की घोषणा चार साल से अधिक समय के बाद की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAA के फॉर्म को मंजूरी दे दी है. इसमें आपको सभी जरूरी दस्तावेजों और नियमों की जानकारी मिल जाएगी। उधर, पश्चिम बंगाल, केरल, मेघालय, त्रिपुरा और असम में सीएए विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।

1. किन लोगों को मिलेगी नागरिकता?( Who will get citizenship)

नागरिकता उन शरणार्थियों को दी जाती है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए और वहां बस गए। आवेदकों को उस वर्ष का उल्लेख करना होगा जिसमें उन्होंने यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश किया था। भारत में प्रवेश करने के लिए, आपको भारत में अपनी आगमन की तारीख, वीजा या आप्रवासन टिकट आदि प्रस्तुत करना होगा।

2. CAA का सिस्टम कैसे काम करेगा? ( How will CAA’s system work)

एक वेब पोर्टल बनाया गया है. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है. आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन पहले जिला समिति और फिर ऊर्जा समिति के पास जाता है। नागरिकता पर निर्णय एक अधिकृत समिति लेती है। जिम्मेदार व्यक्ति महाप्रबंधक (जनगणना के लिए जिम्मेदार) है। सात अन्य सदस्य भी हिस्सा लेना चाहते हैं. इनमें आईबी, विदेशी रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार, डाकघर और राज्य सूचना अधिकारी शामिल हैं।

3. CAA के तहत नागरिकता के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं? ( What documents are required for citizenship under CAA)

भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए, ऑनलाइन फॉर्म की तालिका 1ए के अनुसार 9 दस्तावेज़ जमा करने होंगे। दूसरी ओर, अनुसूची 1बी के लिए आपको 20 दस्तावेज़ दाखिल करने होंगे और अनुसूची 1सी के लिए आपको एक हलफनामा दाखिल करना होगा। सबसे पहले, यह कहा जाना चाहिए कि ये इन तीन देशों के गैर-मुस्लिम शरणार्थी हैं। इसका मतलब है कि वे निवासी हैं. ऐसा करने के लिए, आपको अपना पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र, ड्राइवर का लाइसेंस और भूमि दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। आवेदक सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, संपत्ति दस्तावेज, बिजली/पानी बिल, विवाह प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करके भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

4. यदि मेरे पास दस्तावेज़ नहीं हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? ( What should I do if I do not have documents)

फॉर्म भरने के लिए किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी के पास दस्तावेज़ नहीं है, तो आप इसका कारण बता सकते हैं। यदि आपके पास दस्तावेज़ हैं, तो आपको जानकारी प्रदान करनी होगी। आप जिस राज्य में रहते हैं, वहां की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

5. आपको फॉर्म में क्या भरना होगा? ( What do you need to fill in the form)

ऑनलाइन फॉर्म में आपको अपने माता-पिता या पति का नाम और भारत में रहने की अवधि बतानी होगी। और वे कहाँ, किस देश से हैं? आप कहाँ रुके थे? भारत आने के बाद से आप क्या कर रहे हैं? आप किस धर्म से हैं?

6. क्या विवाहित और अविवाहित लोगों के लिए अलग-अलग फॉर्म है? ( Are there separate forms for married and unmarried people)

इसके लिए पोर्टल पर एक अलग फॉर्म है. अगर आपने भारत में प्रवेश करने के बाद किसी भारतीय महिला से शादी की है तो आपको इसकी भी जानकारी देनी होगी। बच्चों के लिए भी अलग फॉर्म है.

7. आपराधिक रिकॉर्ड होने की स्थिति में क्या होगा? ( What will happen in case of criminal record)

अगर आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो इसकी जानकारी जरूरी है. अगर सरकार को लगता है कि ऐसे व्यक्ति को नागरिकता देने से ख़तरा होगा तो उसका आवेदन रद्द किया जा सकता है.

8. क्या किसी व्यक्ति की नागरिकता रद्द की जा सकती है? ( Can a person’s citizenship be cancelled)

नहीं, नागरिकता रद्द करने का कोई आदेश नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी के नागरिक अधिकारों को खतरा नहीं होगा. गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बयान में कहा कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है. सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के छह गैर-मुस्लिम समुदायों को 31 दिसंबर 2014 तक नागरिकता देने का प्रावधान है.

9. नागरिकता का सर्टिफिकेट कैसे हासिल करें? ( How to obtain citizenship certificate)

फॉर्म में सभी जानकारी दर्ज करने के बाद उसकी पुष्टि और हस्ताक्षर करना होगा। यदि झूठ या धोखाधड़ी है, तो हम आपका फॉर्म रद्द कर सकते हैं। डिजिटल प्रमाणपत्र सरकार से अनुमोदन और अनुमोदन के बाद जारी किया जाता है। यदि आवेदक हार्ड कॉपी का अनुरोध करता है, तो यह भी प्रदान की जाएगी। यह प्रमाणपत्र अधिकारिता समिति के अध्यक्ष द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित किया जा सकता है। आयोग उन व्यक्तियों को डिजिटल नागरिकता प्रमाणपत्र जारी करता है जिन्होंने देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता हासिल की है।

10. नागरिकता के लिए क्या कोई शर्तें रहेंगी? ( Will there be any conditions for citizenship)

– जो व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उसे आवेदन की तारीख से कम से कम 12 महीने पहले भारत में रहना होगा और उसके बाद ही वह आवेदन करने के लिए पात्र होगा। आवेदक भारतीय नागरिकता के लिए तभी पात्र है जब उसने इन 12 महीनों से पहले के 8 वर्षों में कम से कम 6 वर्ष भारत में बिताए हों।
आवेदकों को एक घोषणापत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि वे अपनी वर्तमान नागरिकता को अपरिवर्तनीय रूप से त्याग देते हैं और भारत को अपना “स्थायी निवास” बनाना चाहते हैं।

आवेदक द्वारा उप-नियम (1) के तहत किए गए प्रत्येक आवेदन में इस आशय की घोषणा होगी कि उसका आवेदन स्वीकृत होने की स्थिति में उसके देश की नागरिकता अपरिवर्तनीय रूप से त्याग दी जाएगी और वो भविष्य में इस पर कोई दावा नहीं करेगा.
– नियम इन उप-श्रेणियों के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र प्रदान करते हैं जो इस प्रकार हैं- भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति, भारतीय नागरिक की नाबालिग संतान, भारतीय माता-पिता वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो खुद या उसके माता-पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक था, एक व्यक्ति जो भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक के रूप में पंजीकृत है और एक व्यक्ति जो देशीयकरण द्वारा नागरिकता चाहता है.
– देशीयकरण द्वारा नागरिकता चाहने वालों को आवेदन में दिए गए बयानों की सत्यता की पुष्टि करने वाला एक हलफनामा जमा करना होगा. साथ ही आवेदक के चरित्र की गवाही देने वाले एक भारतीय नागरिक का हलफनामा भी जमा करना होगा.
– आवेदक को एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में से एक का पर्याप्त ज्ञान है.
– सभी स्वीकृत आवेदकों को निष्ठा की शपथ लेनी होगी कि वे भारत के एक नागरिक के रूप में कानून द्वारा स्थापित ‘भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगे’ और वे ‘ईमानदारी से भारत के कानूनों का पालन करेंगे‘ और अपने कर्तव्यों को ‘पूरा’ करेंगे.

नागरिकता के लिए क्या रहेगी प्रक्रिया? ( What will be the process for citizenship)

नामित अधिकारी आवेदक को निष्ठा की शपथ दिलाएगा. उसके बाद शपथ पर हस्ताक्षर करेगा और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में सशक्त समिति को दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में पुष्टि के साथ अग्रेषित करेगा. यदि आवेदक उचित अवसर देने के बावजूद आवेदन पर हस्ताक्षर करने और निष्ठा की शपथ लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफल रहता है तो जिला स्तरीय समिति ऐसे आवेदन को इनकार पर विचार करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति को अग्रेषित करेगी. कोई पंजीकृत होने या देशीयकृत होने के लिए एक उपयुक्त और उचित व्यक्ति है या नहीं, इसकी जांच से संतुष्ट होने के बाद अधिकार प्राप्त समिति आवेदक को भारत की नागरिकता प्रदान कर सकती है.

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admin

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