उत्तराखंडताज़ा ख़बरेंदेहरादूनन्यूज़

उत्‍तराखंंड के सरकारी कार्मिकों का डीए चार प्रतिशत बढ़ा, नकद मिलेगा चार माह का एरियर

प्रदेश के सरकारी, अद्र्ध सरकारी, स्वायत्तशासी निकायों एवं शिक्षण संस्थानों के तीन लाख से अधिक कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर की महंगाई भत्ते को लेकर प्रतीक्षा समाप्त हो गई।
सातवां वेतनमान ले रहे कार्मिकों के महंगाई भत्ते को चार प्रतिशत बढ़ाकर 38 प्रतिशत से 42 प्रतिशत किया गया है। वहीं छठे वेतनमान ले रहे कार्मिकों के महंगाई भत्ते में यह वृद्धि नौ प्रतिशत यानी 212 प्रतिशत से 221 प्रतिशत की गई है।
इन सभी कार्मिकों को एक जनवरी, 2023 से 30 अप्रैल तक एरियर के नकद भुगतान की सौगात भी दी गई है। एक मई, 2023 से इसका भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जाएगा।
शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी:
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार काफी पहले ही अपने कार्मिकों के लिए महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर चुकी है।
राज्य में अब केंद्रीय कार्मिकों की भांति इसे लागू कर दिया गया है। बढ़ा हुआ भत्ता एक जनवरी, 2023 से मिलेगा। कार्मिकों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते की पत्रावली को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते माह ही अनुमोदित कर चुके हैं। वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में पत्रावली मुख्यमंत्री को भेजी थी। कैबिनेट ने कार्मिकों का डीए बढ़ाने पर निर्णय लेने को मुख्यमंत्री को अधिकृत किया था।
शासनादेश के अनुसार कार्मिकों को एक जनवरी, 2023 से 30 अप्रैल, 2023 तक पुनरीक्षित महंगाई भत्ते के अवशेष का भुगतान नकद किया जाएगा। एक मई से इसका भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जाएगा। यद्यपि अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान और उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा की जाएगी। शेष धनराशि नकद भुगतान की जाएगी।
वेतन में लगभग डेढ़ हजार रुपये से सात हजार रुपये की वृद्धि:
महंगाई भत्ता बढऩे से कार्मिकों के वेतन में लगभग डेढ़ हजार रुपये से सात हजार रुपये की वृद्धि होगी। यह महंगाई भत्ता राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सार्वजनिक उपक्रम के कार्मिकों पर यह आदेश स्वत: लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे।

Spread the love

admin

सच की आवाज हिंदी भाषा मे प्रकाशित राष्ट्रीय दैनिक प्रसारण तथा डिजिटल के माध्यम से विश्वसनीय समाचारों, सूचनाओं, सांस्कृतिक एवं नैतिक शिक्षा का प्रसार कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में प्रयासरत है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *