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वाहन से जुड़े दस्तावेज साथ रखने की जरूरत नहीं।



देहरादून- अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन से जुड़े दस्तावेज साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज मान्य होंगे। अब ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान समेत वाहन के दस्तावेज का रखरखाव सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पोर्टल के जरिए होगा। नए केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट एक अक्तूबर से देहरादून समेत देशभर में लागू होने की उम्मीद है।

देहरादून आरटीओ कार्यालय के अधिकारी नए मोटर अधिनियम के बिंदुओं का अध्ययन कर रहे हैं। इसके लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। हालांकि, अभी नए एक्ट को लागू कराने की रूपरेखा स्पष्ट नहीं हो सकी है। एक-दो दिन के भीतर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। एआरटीओ प्रवर्तन रश्मि पंत ने कहा कि नया मोटर एक्ट का अध्ययन किया जा रहा है। उच्चाधिकारियों के दिशा-निर्देशानुसार उसे लागू कराया जाएगा।

सड़क पर रुककर दस्तावेज जांच से मुक्ति:
नए मोटर अधिनियम लागू होने के बाद अब लोगों को रास्ते में चेक पोस्ट पर रुककर दस्तावेज चेक कराने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन से जुड़े दस्तावेजों की मूल कॉपी साथ रखना अनिवार्य नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज मान्य होंगे। इसके लिए दस्तावेजों को डिजिलॉकर या एम-परिवहन एप पर उपलब्ध किया जाएगा। इन्हें कानूनी रूप से मान्य किया है। इसके अलावा भी ई-चालान समेत अनेकों कई अहम बिंदु शामिल किए गए हैं।

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